Divyangjan Shaadi Vivah Protsahan Yojana How to apply who will get benefits know everything

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उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार दिव्यांग की मदद के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना विकंलाग जोड़ों की शादी के लिए मदद के लिए चलाई जा रही है। जिसका नाम दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस स्कीम के जरिए विकंलाग जोड़े को आर्थिक मदद दी जाती है। 

इस योजना के तहत यदी यदि दुल्हा विकंलाग है तो उसे राज्य सरकार की तरह से 15 हजार रुपये मिलता है। वहीं यदि दूल्हन दिव्यांग है तो सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। 

किसे मिलेगा लाभ

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल उसे ही मिलेगा। जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। जोड़े मे से युवक या युवती या दोनों यदी शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवश्यक डाक्यूमेंट

इसके लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

युवती की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए।

युवक युवती के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र हो चाहिए।

इसके अलावा शादी का सर्टिफिकेट भी जरुरी है।

लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए  

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कैसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं।

यहां एक आवेदन पत्र भरने का ऑप्शन दिखेगा। 

इस पर क्लिक करके फार्म भर दें। 

इस फॉर्म को सेव करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 

इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए फिर से लॉगिन करके डाक्यूमेंट अपलोड करना है।

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